संघीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु, आपदा से जीवित बचे पीड़ितों को अमेरिकी नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय या योग्य गैर-नागरिक होना चाहिए। जो जीवित बचे पीड़ित संघीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, वे स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए रेफ़रल के लिए FEMA हेल्पलाइन 800-621-3362 पर कॉल कर सकते हैं।
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले जीवित बचे पीड़ितों के लिए सहायता में अस्थायी आवास, घर की मरम्मत, व्यक्तिगत संपत्ति, चिकित्सा क्षति, अंतिम संस्कार व्यय, आपदा बेरोजगारी सहायता और कम ब्याज वाले ऋण के लिए सहायता सम्मिलित है।
आपदा सहायता के कई रूप, जैसे कि संकट परामर्श, कानूनी सेवाएं, केस मैनेजमेंट, आपदा पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (D-SNAP), और अल्पकालिक, गैर-नकद सहायता, जैसे कि खोज और बचाव, चिकित्सा देखभाल, आश्रय, भोजन और पानी, नागरिकता की वस्तु-स्थिति की परवाह किए बिना व्यक्तियों और परिवारों के लिए उपलब्ध हैं।
योग्य गैर-नागरिकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
- कानूनी स्थायी निवासी ("ग्रीन कार्ड" धारक)।
- शरण प्राप्त गैर नागरिक।
- शरणार्थी
- कोई भी व्यक्ति जिसका निर्वासन कम से कम एक वर्ष के लिए रोका गया हो।
- मानवीय कारणों से कम से कम एक वर्ष तक अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति।
- कुछ क्यूबाई/हैशियन प्रवेशक।
- हिंसा-पीड़ित गैर-नागरिक, या उनके पति/पत्नी या बच्चे।
- मानव तस्करी के शिकार.
यदि कोई जीवित बचा पीड़ित आवश्यक नागरिकता या आप्रवासन वस्तु-स्थिति मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो भी वे आवेदन कर सकते हैं और सहायता के लिए विचार किया जा सकता है यदि:
ऐसे नाबालिग बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक, जो अमेरिकी नागरिक हैं, गैर-नागरिक राष्ट्रीय हैं या योग्य गैर-नागरिक हैं, यदि वे एक ही घर में रहते हैं और बच्चे की ओर से सहायता के लिए आवेदन करते हैं। माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सह-आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा, तथा आपदा के समय नाबालिग बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
अमेरिका में कानूनी रूप से मौजूद गैर-नागरिकों की कई श्रेणियां हैं जो सहायता के लिए पात्र नहीं हैं, जैसे कि विदेशी विद्यार्थी और अस्थायी या वर्क वीज़ा धारक।
- कुछ प्रकार की सहायता के लिए क्षतिग्रस्त आवास पर अध्यावास और स्वामित्व का प्रदर्शन आवश्यक है और आवेदक को FEMA की नागरिकता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जब कोई आवेदन किसी नाबालिग बच्चे की पात्रता पर आधारित होता है, तो निम्नलिखित आवश्यकताएं लागू होती हैं:
- अध्यावास: सह-आवेदक को बच्चे का माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना चाहिए और यह प्रमाणित करना होगा कि आपदा के समय वे आपदा से क्षतिग्रस्त आवास में रहते थे।
- स्वामित्व: सह-आवेदक को बच्चे का माता-पिता या कानूनी अभिभावक होना चाहिए और यह प्रमाणित करना होगा कि आपदा से क्षतिग्रस्त आवास का स्वामित्व उनका है।
सभी आपदा सहायता; नस्ल, रंग, लिंग (यौन अभिमुखता सहित), धर्म, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, सीमित अंग्रेजी दक्षता या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना प्रदान की जाएगी। यदि किसी जीवित बचे पीड़ित को लगता है कि उसके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह FEMA हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है।यदि वे वीडियो रिले सेवा, कैप्शनयुक्त टेलीफ़ोन सेवा, या अन्य संचार सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो जीवित बचे पीड़ित द्वारा FEMA को उस सेवा के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट नंबर उपलब्ध कराना चाहिए।