ऑनर-ऑक्युपाइड कॉन्डो तथा मल्टी-फ़ैमिली यूनिट्स अब मलबा हटाने के सरकारी वित्तपोषित कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।
यूएस आर्मी कोर ऑफ़ इंजीनियर्स (USACE) द्वारा मलबे को हटाने के लिए पात्र होने हेतु राइट ऑफ़ एन्ट्री (ROI) फ़ॉर्म जमा करने की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अप्रैल, 2025 कर दी गई है।
मलबा हटाने के संघीय वित्तपोषित कार्यक्रम में संरचनात्मक मलबे का हटाना शामिल होता है तथा इसके लिए एक ROE फ़ॉर्म आवश्यक होता है, जिसे संपत्ति के मालिक द्वारा विधिवत भरकर या तो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है या डाउनलोड करके व्यक्तिगत रूप से आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र (डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर) पर जमा किया जा सकता है।
USACE द्वारा मलबा हटाने के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत लागत नहीं लगेगी। हालांकि, FEMA द्वारा मलबा हटाने से संबंधित अन्य वित्तपोषण स्रोतों को दुहराया नहीं जा सकता है। यदि किसी संपत्ति का मलबा हटाने के लिए बीमा कराया गया है तो संपत्ति के मालिक द्वारा उपयोग नहीं की गई शेष राशि को मलबा हटाने की लागत की भरपाई करने के लिए काउंटी के माध्यम से प्रदान किया जाना आवश्यक है।
सभी संपत्ति मालिकों को कार्यक्रम में शामिल होने का या इससे बाहर निकलने विकल्प चुनते हुए 15 अप्रैल, 2025 तक ROE फ़ॉर्म अवश्य जमा कर देना चाहिए।
FEMA का प्राधिकार आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबे को हटाने तक सीमित होता है, जिसमें सार्वजनिक स्कूल या प्रशासनिक सुविधाएं शामिल होती हैं। लॉस एंजिल्स के वनों की आग की प्रतिक्रिया स्वरूप, FEMA के प्राधिकार को सार्वजनिक क्षेत्र के मलबे को हटाने से परे एकल परिवार आवासों को शामिल करने तक विस्तारित किया गया है, ताकि तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य ख़तरे को कम किया जा सके और प्रभावित समुदायों की आर्थिक पुनर्बहाली में तेज़ी लाई जा सके। कैलिफोर्निया राज्य द्वारा इस सप्ताह किये गए अनुरोध के आधार पर, FEMA ने ऑनर-ऑक्युपाइड मल्टी-फ़ैमिली यूनिट्स को भी शामिल किया है।
मलबा हटाने के संघीय कार्यक्रम की पात्रता
सिंगल-फ़ैमिली (एकल परिवार) की संपत्तियां
- निजी, आवासीय एकल-परिवार संपत्तियां पात्र हैं।
- मकान मालिकों को 15 अप्रैल की समय-सीमा तक ROE फ़ॉर्म जमा करके मलबे को हटाने के लिए ऑप्ट-इन अवश्य करनाहोगा।
मल्टी-फ़ैमिली (बहुपरिवारीय) संपत्तियां
ऑनर-ऑक्युपाइड
- किसी कॉन्डोमिनियम या ड्यूप्लेक्स में नष्ट हुई हर एक यूनिट के मालिक को तथा साथ ही बिल्डिंग की होमऑनर्स असोसिएशन को भी एक ROE फ़ॉर्म जमा करना होगा। यह काउंटी, राज्य तथा FEMA को PPDR के लिए पात्रता के लिए संपत्ति का आकलन करना अनुमत करता है।
- ऐसी आवासीय वाणिज्यिक संपत्तियां जिसमें कम से कम एक ऑनर-ऑक्युपाइड घर शामिल होता है, संघीय निधि से मलबे को हटाने के लिए पात्र होती हैं।
- इसमें अधिकांश कॉन्डोमिनियम और कुछ मल्टी-फ़ैमिली बिल्डिंग्स शामिल होती हैं, भले ही उसी बिल्डिंग के भीतर ऑनर-ऑक्युपाइड और रेन्टल यूनिट्स संयुक्त हों।
रेन्टल-ऑक्युपाइड
- आमतौर पर रेन्टल यूनिट्स पात्र नहीं होती हैं। अपार्टमेंट बिज़नेस के मालिक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बीमा का उपयोग करें और मलबा हटाने के लिए एक लाइसेंसशुदा ठेकेदार को काम पर लगाएं। वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए नीचे दिशानिर्देश देखें।
- अपार्टमेंट के किरायेदार भी FEMA के व्यक्तिगत सहायता कार्यक्रम के लिए पात्र हो सकते हैं, जो उन्हें रहने के लिए एक अन्य स्थान किराये पर लेने और/या आग में नष्ट हुई व्यक्तिगत संपत्ति को प्रतिस्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- FEMA व्यक्तिगत सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन दिनांक 31 मार्च तक अवश्य जमा कर देने चाहिए। DisasterAssistance.gov पर, FEMA हेल्पलाइन को 1-800-621-3362 पर कॉल करके अथवा किसी डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर पर जाकर आवेदन करें।
वाणिज्यिक संपत्तियां
- आमतौर पर, वाणिज्यिक संपत्तियां मलबे को हटाने के संघीय वित्त पोषित कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होती हैं।
- FEMA के पास इस साफ़-सफ़ाई के लिए सीमित वित्तीय संसाधन हैं। वाणिज्यिक संपत्ति के मालिकों को उनकी बीमा कंपनी के सहयोग से समाधान निकालना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मलबे को हटाना आरंभ करना चाहिए।
- यदि कोई अप्रत्याशित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो व्यवसाय के मालिकों को लॉस एंजिल्स काउंटी को इसकी सूचना देनी चाहिए।
- बिज़नेस; SBA के कम ब्याज दर वाले लोन के लिए पात्र हो सकते हैं, जो उनके पुनर्वास और बीमा के पूरक में सहायक होंगे।
SBA लोन के लिए आवेदन करने हेतु, संपत्ति मालिकों को sba.gov/disaster पर जाना चाहिए, 1-800-659-2955 पर कॉल करना चाहिए अथवा डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर या बिज़नेस रिकवरी सेंटर पर जाना चाहिए। SBA डिज़ास्टर लोन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
पब्लिक बिल्डिंग्स तथा पात्र निजी गैर-लाभकारी संगठन/संस्थान पात्र होंगे।
- ऐसे सार्वजनिक आवेदक तथा पात्र निजी गैर-लाभकारी संगठन/संस्थान (PNPs) भी पात्र हो सकते हैं जो 44 CFR 206.223 के अंतर्गत परिभाषित एक परिभाषित सेवा प्रदान करते हैं।
- मलबे हटाने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया लॉस एंजिल्स काउंटी से संपर्क करें:
- LA काउंटी डेब्रिस रिमूलव की बेबसाइट recovery.lacounty.gov/debris-removal/ पर जाएं।
- LA काउंटी की पब्लिक वर्क्स फ़ायर डेब्रिस हॉटलाइन 844-347-3332 पर कॉल करें।
FEMA को ऑनलाइन फ़ॉलो करें, X पर @FEMA या @FEMAEspanol पर, FEMA के Facebook पेज या Espanol पेज पर और
FEMA के YouTube अकाउंट पर। तैयारी संबंधी जानकारी के लिए Ready Campaign को X पर @Ready.gov, Instagram पर @Ready.gov या Ready Facebook पेजपर फ़ॉलो करें। कैलिफोर्निया लॉस एंजिल्स हरिकेन-फ़ोर्स फ़ायरस्टॉर्म से प्रभावित निवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वे रिकवरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आपदा रिकवरी प्रोग्राम, महत्वपूर्ण डेडलाइन और सहायता के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में अप-टू-डेट जानकारी के लिएCA.gov/LAFiresपर जाएं।