अंतिम संस्कार सहायता एफ ए क्यू

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COVID-19 दुर्घटना अवधि 11 मई, 2023 को समाप्त हो गई है। FEMA इस महामारी के कारण प्रियजनों को खोने वाले लोगों को 30 सितंबर, 2025 तक अंतिम संस्कार सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

को शामिल किया जा सकता है और प्रलेखन के भीतर एक पैकेज के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक सेवा के लिए लागत सूचीबद्ध हो (अर्थात् आइटम) और निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:

  • लागत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम;
  • मृतक व्यक्ति का नाम;
  • अंतिम संस्कार खर्च की कुल राशि; तथा
  • खर्च की गईं अंतिम संस्कार की तारीखें।

FEMA प्रति मृतक व्यक्ति सामान्यतः एक आवेदक को ही COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता प्रदान करेगा।

COVID-19 मृत्यु के चलते अंतिम संस्कार खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदित होने के लिए, मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार व्यय आपके द्वारा वहन किए गए जाने चाहिए और आपके पास उत्तरदायी पक्ष के रूप में आपका नाम दिखाते हुए दस्तावेज़ (रसीदें, अंतिम संस्कार गृह अनुबंध आदि) होने चाहिए। 

हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार खर्चों में एकाधिक व्यक्तियों ने योगदान दिया हो। इन स्थितियों में FEMA आवेदकों और अंतिम संस्कार खर्चों के लिए रसीद पर अपने नाम के बिना कई रसीदें जमा करने वालों के साथ कार्य करेगा।

यदि अंतिम संस्कार खर्चों के लिए एक से अधिक व्यक्तियों ने योगदान दिया है, तो उन्हें एक ही आवेदन के तहत आवेदक और सह-आवेदक के रूप में FEMA में पंजीकरण करना होगा, या मृत व्यक्ति के लिए COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता ऐसे आवेदक को दी जाएगी जो सभी आवश्यक दस्तावेज़ सबसे पहले जमा करेगा। एक आवेदन पर एक से अधिक सह-आवेदक शामिल नहीं किए जा सकते हैं।

यदि COVID-19 से संबंधित मृत्यु के लिए किसी नाबालिग बच्चे द्वारा सीधे अंतिम संस्कार खर्चों का वहन किया गया और दस्तावेज़ ऐसे भुगतान का समर्थन करते हैं, तो COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता के लिए नाबालिग बच्चे के आवेदन की समीक्षा की जा सकती है।

आपके पास FEMA के निर्णय पर अपील करने संबंधी लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र को अपलोड, फैक्स करने या डाक द्वारा भेजने के लिए निर्णय पत्र की तारीख के बाद से 60 दिन का समय है।

अपील में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

  • अपील पत्र में विवरण दिया गया होना चाहिए कि आप यह क्यों मानते हैं कि FEMA का निर्णय सही नहीं है और उस पर आवेदक या उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं जिसे आवेदक ने अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है।
  • अपील पत्र के साथ समर्थित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, दाह-संस्कार सेवा का बिल, या अन्य कोई समर्थित दस्तावेज़।
  • अपील में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: आवेदक का पूरा नाम; FEMA आवेदन संख्या और आपदा संख्या; और वर्तमान फ़ोन नम्बर और पता।
  • प्रस्तुत अपील के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदन संख्या अंकित होनी चाहिए।
  • अपील दस्तावेज़ निम्नलिखित तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकते हैं:
    • अपने DisasterAssistance.gov खाते के माध्यम से अपलोड करें।
    • फैक्स-261-3452.
    • यहां डाक से भेजें: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

अधिक जानकारी के लिए कृपया COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता पत्रक देखें।  कुछ निर्णय पत्रों के लिए अपील पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कृपया आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज़ की पहचान करने वाले विशिष्ट पत्र को ध्यान से पढ़ें। आपको FEMA से और अधिक विवरण प्रदान करने के लिए एक कॉल भी प्राप्त हो सकती है या यदि आपको प्रदान की जाने वाली सामग्री पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो आप FEMA को कॉल कर सकते हैं।

FEMA को मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं है; प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक छवि स्वीकार्य है। सूचनात्मक मृत्यु प्रमाण पत्र (जो बड़े पैमाने पर फिर से तैयार किए जाते हैं और आम तौर पर वंशावली उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं) और मृत्यु प्रमाण पत्र की कार्य प्रतियां (जो राज्य के कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं हैं) COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं हैं। मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करते समय आवेदकों को राज्य के कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, स्कैन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। जिन राज्यों में इसकी अनुमति है, फेमा को प्रलेखन प्रदान करने का सबसे प्रभावी तरीका www.DisasterAssistance.gov पर एक खाता स्थापित करना और दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फेमा में अपलोड करना है। आवेदक फेमा को फैक्स या मेल कर सकते हैं। यदि मेल किया जाता है, तो फेमा आवेदक को दस्तावेज वापस नहीं करेगा।

  • कोई नाबालिग बच्चा ऐसे वयस्क की ओर से आवेदन नहीं कर सकता है जो अमेरिकी नागरिक, अनिवासी देशवासी या पात्रता प्राप्त विदेशी नहीं हो।
  • अमेरिका में कानूनी रूप से रहने वाले विदेशियों की ऐसी कई श्रेणियां हैं जो अंतिम संस्कार सहायता सहित FEMA के व्यक्तिगत और परिवार कार्यक्रम सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें शामिल हैं, पर इन्हीं तक सीमित नहीं है:
    • अस्थायी पर्यटक वीजा धारक
    • विदेशी छात्र
    • अस्थायी कार्य वीजा धारक
    • आदतन निवासी जैसे माइक्रोनेशिया संघीय राज्य, पलाऊ और मार्शल द्वीप संघ के संघीय राज्यों के नागरिक।

जीवन बीमा आय को अंतिम संस्कार सहायता लाभों का दोहराव नहीं माना जाता है।  यदि अंतिम संस्कार बिल को दफन या अंतिम संस्कार बीमा द्वारा भुगतान किया गया था, तो फेमा उस लाभ की नकल नहीं कर सकता है और फेमा आवेदक को किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएगा। हालांकि, फेमा जीवन बीमा आय, मृत्यु ग्रेच्युटी या सहायता के अन्य रूपों पर विचार नहीं करता है, जो विशेष रूप से लाभ के दोहराव के रूप में अंतिम संस्कार की लागत को कम करने के उद्देश्य से नहीं है। इसलिए, जो आवेदक अंतिम संस्कार के खर्च के लिए जीवन बीमा का उपयोग करते थे, उन्हें COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता के लिए माना जा सकता है।

मृत्यु प्रमाणपत्र में बदलाव या संशोधन संभव है। यह प्रक्रिया उस व्यक्ति से संपर्क करने के साथ प्रारंभ  होती है जिसने मृत्यु को प्रमाणित किया। वह इलाज करने वाला डॉक्टर, कोरोनर या चिकित्सा परीक्षक हो सकता है और मृत्यु प्रमाण पत्र पर उसका नाम और पता दर्ज होता है। आवेदक उसे इस दावे के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि मृत्यु COVID-19 के कारण हुई है।

नहीं, हालांकि एक आवेदक को COVID ​​-19 अंतिम संस्कार सहायता के लिए आवेदन करते समय अपनी वार्षिक आय अर्जित करने के लिए कहा जाएगा। यह सहायता आय पर निर्भर नहीं है और आय पात्रता को प्रभावित नहीं करती है। FEMA आवेदन के भाग के रूप में आवेदक की आय से संबंधित प्रश्न पूछेगा, लेकिन यह केवल जनसांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए है।

अंतिम संस्कार गृह किसी परिवार की ओर से आवेदन करने या अंतिम संस्कार सहायता आवेदन पर सह-आवेदक बनने के लिए पात्र नहीं हैं। आवेदक अंतिम संस्कार खर्चों का वहन करने वाला व्यक्ति अवश्य होना चाहिए, न कि कोई व्यवसाय।

आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, वहन किए गए अंतिम संस्कार खर्चों का प्रमाण और किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सहायता का प्रमाण देना होगा।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र में यह दर्शाया जाना होगा कि मृत्यु संभावित रूप से COVID-19 या COVID-19 जैसे लक्षणों “के परिणामस्वरूप हुई थी” या “संभवतः इनके कारण हुई थी"। इसी तरह के अन्य वाक्यांश जो COVID-19 की उच्च संभावना का संकेत देते हैं, उन्हें पर्याप्त कारण माना जाता है।
  • मृत्यु अनिवार्यतः अमेरिकी क्षेत्रों, या कोलम्बिया जिले सहित अमेरिका में हुई हो।
  • अमेरिका से बाहर मारे गए अमेरिकी नागरिकों के अंतिम संस्कार खर्चों के लिए COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता उपलब्ध नहीं है।
  • व्यय दस्तावेज़ों (रसीदें, अंतिम संस्कार गृह अनुबंध आदि) में व्यय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आवेदक का नाम, मृतक व्यक्ति का नाम, अंतिम संस्कार व्यय की राशि शामिल होनी चाहिए और यह भी शामिल होना चाहिए कि अंतिम संस्कार खर्चों का वहन 20 जनवरी, 2020 के बाद किया गया।
  • आवेदक को FEMA को विशिष्ट रूप से अंतिम संस्कार लागतों में उपयोग के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का प्रमाण देना होगा। COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता के तहत दफनाए जाने या शवदाह संबंधी बीमा या स्वैच्छिक एजेंसियों, सरकारी कार्यक्रमों या एजेंसियों, या अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ-साथ दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता है। COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता को उसी व्यय के लिए आवेदक को प्राप्त किसी अन्य सहायता राशि के अनुसार कम कर दिया जाएगा।
  • जीवन बीमा आय को अंतिम संस्कार सहायता लाभों का दोहराव नहीं माना जाता है।
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