आपदा बेरोज़गारी सहायता [https://www.fema.gov/hi/fact-sheet/disaster-unemployment-assistance] Release Date: जनवरी 21, 2025 आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA) कार्यक्रम; रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड डिज़ास्टर रिलीफ़ ऐन्ड इमरजेन्सी असिस्टेन्स ऐक्ट, पब्लिक लॉ 93-288 की धारा 410 के अनुसार, जैसा कि 42 यू.एस.सी. § 5177 में संहिताबद्ध किया गया है, के अनुसार राज्य, जनजातीय और क्षेत्रीय (STT) सरकारों के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषित प्रमुख आपदा के तहत उपलब्ध है, जिसमें व्यक्तिगत सहायता शामिल है और जो DUA को अधिकृत करता है। DUA उन लोगों को बेरोज़गारी लाभ और पुनर्रोजगार सेवाएं प्रदान करता है जो घोषित घटना के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बेरोज़गार हो गए हों और जो नियमित राज्य बेरोज़गारी बीमा के लिए पात्र नहीं हों। FEMA के साथ समन्वय में, अमेरिकी श्रम विभाग DUA कार्यक्रम की देखरेख करता है। राष्ट्रपति द्वारा बड़ी आपदा की घोषणा के बाद, FEMA द्वारा DUA के लाभों के भुगतान के लिए यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ़ लेबर को धन मुहैया कराया जाता है और DUA के लाभों से जुड़ी प्रशासनिक लागतों के लिए राज्य को भरपाई की जाती है। DUA कार्यक्रम के प्रशासन और DUA लाभों के भुगतान के लिए यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ़ लेबर के सचिव उत्तरदायी होते हैं। DUA के लिए नियमों को लागू करना 20 C.F.R. के भाग 625 पर उपबंधित किया गया है। DUA का प्रबंधन राज्य या क्षेत्रीय[1] [https://www.fema.gov/fact-sheet/disaster-unemployment-assistance#footnotes]बेरोज़गारी बीमा एजेन्सी द्वारा किया जाता है। एक बार वित्त पोषण हो जाने के बाद, बेरोज़गारी बीमा एजेन्सी पूरे घोषित आपदा क्षेत्र में इसकी उपलब्धता का प्रचार करते हुए सार्वजनिक घोषणाएं करेगी। पात्र आवेदकों को भुगतान; घोषणा की तिथि से 26 सप्ताह बाद तक जारी किया जाएगा, जब तक कि व्यक्ति स्पष्ट तौर पर घोषित आपदा के कारण बेरोज़गार हुए हों और बेरोज़गार बने हुए हों।    सामान्य आवश्यकताएं DUA का पात्र होने के लिए, व्यक्तियों को: * पहचान प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए। * यू.एस. नागरिक, गैर-नागरिक राष्ट्रीय, या योग्य गैर-नागरिक होना चाहिए। * DUA की उपलब्धता की सार्वजनिक घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्थानीय बेरोज़गारी बीमा एजेन्सी के पास DUA के लिए आवेदन दाखिल करना चाहिए[2] [https://www.fema.gov/fact-sheet/disaster-unemployment-assistance#footnotes]। * नियमित बेरोज़गारी बीमा के लिए अयोग्य होना चाहिए। * बड़ी आपदा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बेरोज़गार या आंशिक रूप से बेरोज़गार होना चाहिए। * यदि आपदा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घायल न हुए हों तो कार्य करने के लिए सक्षम और उपलब्ध रहना होगा, (कृपया नीचे दी गईं शर्तें देखें)। * उपयुक्त पद पर रोज़गार के प्रस्ताव को नामंजूर नहीं किया होना चाहिए। बेरोज़गारी की शर्तें आवेदकों को आपदा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बेरोज़गारी या स्वरोज़गार में सेवाएं देने में असमर्थता की निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा करना होगा: * बड़ी आपदा शुरू होने की तिथि के बाद से उसे एक सप्ताह तक बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा हो। * व्यक्ति अपने रोज़गार स्थल तक पहुंचने में असमर्थ हो। * व्यक्ति को कार्य आरंभ करने के लिए सूचीबद्ध किया गया रहा हो और बड़ी आपदा के चलते नौकरी अब नहीं रही हो, या व्यक्ति कार्य पर पहुंचने में असमर्थ हो। * आपदा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप परिवार के मुखिया की मौत हो जाने से व्यक्ति परिवार का प्रमुख सहारा बन गया। * व्यक्ति बड़ी आपदा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण कार्य नहीं कर सकता हो। * व्यक्ति को कार्य की कमी या राजस्व की हानि झेलनी पड़ी हो जब नियोक्ता (या स्व-रोजगार वाले व्यक्ति का व्यवसाय) ने प्रमुख आपदा क्षेत्र में एक इकाई से अधिकांश आय या राजस्व खो दिया हो, जिसे बड़ी आपदा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त, नष्ट या बंद कर दिया गया हो। संपत्ति या फसल के नष्ट होने के कारण नुकसान झेलने पर कोई व्यक्ति स्वतः DUA का हकदार नहीं हो जाता है। आवेदकों को सार्वजनिक घोषणाओं में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और उपयुक्त बेरोज़गारी बीमा एजेन्सी द्वारा उपयोग की जाने वाली दायर करने की विधि (यानी, व्यक्तिगत रूप से, मेल, टेलीफ़ोन या इंटरनेट) के आधार पर DUA के लिए आवेदन जमा करना होगा।  जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य, जनजाति या क्षेत्र में चले गए हों या भेज दिए गए हों, उन्हें दावा दायर करने के निर्देशों और सहायता के लिए प्रभावित क्षेत्र या उस राज्य की बेरोज़गारी बीमा एजेन्सी से संपर्क करना चाहिए, जिसमें वे वर्तमान में रह रहे हों।  DUA योजना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए, यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ़ लेबर से 1-866-487-2365 पर या अपने राज्य या क्षेत्र की बेरोज़गार बीमा एजेन्सी से संपर्क करें या डिपार्टमेन्ट ऑफ़ लेबर की DUA वेबसाइट [http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/disaster.asp] पर जाएं।  भूमिकाएं और जिम्मेदारियां गैर-भेदभाव  FEMA आपदा सहायता के सभी प्रकार; पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हर किसी प्रभावित परिवार के लिए उपलब्ध हैं। कोई भी संघीय इकाई या अधिकारी (या उनका एजेंट) जाति, रंग, धर्म, उम्र, राष्ट्रीयता, लिंग, विकलांगता, अंग्रेज़ी की दक्षता या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। दस्तावेज़ीकरण  व्यक्तियों को रोज़गार या स्व-रोज़गार को प्रमाणित करने या आपदा की तिथि पर या उसके बाद आरंभ होने वाले कार्य को प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि दावा दायर करने के समय रोज़गार का प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, तो व्यक्तियों के पास इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस वक्त से 21 कैलेंडर दिन होते हैं। 21 दिनों के भीतर इस दस्तावेज़ को जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप DUA से मना कर दिया जाएगा, और पहले दिए जा चुके किसी भी लाभ को अतिरिक्त भुगतान माना जाएगा। व्यक्तियों को भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त लाभ को लौटाना होगा। फ़ुटनोट 1.  यदि किसी जनजाति को IA के साथ राष्ट्रपति की बड़ी आपदा घोषणा प्राप्त होती है, वह DUA से अनुरोध करता है, और अनुमोदित हो जाता है, तो DUA कार्यक्रम उस राज्य के माध्यम से लागू किया जाता है जिसमें जनजाति मुख्यालय स्थित है। किसी भी स्वीकृत वित्तपोषण की प्रक्रिया उसी राज्य या प्रादेशिक कार्यबल एजेन्सी के माध्यम से की जाती है जो नियमित बेरोज़गारी बीमा दावों को संसाधित करती है। 2.  जबकि 30 दिन मानक समय-सीमा है, आपदा के लिए ढील की विशिष्ट परिस्थितियों में, यू.एस. डिपार्टमेन्ट ऑफ़ लेबर द्वारा समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। जीवित बचे पीड़ितों को आवेदन करने की समय-सीमा की पुष्टि करने के लिए अपनी स्थानीय बेरोज़गारी या कार्यबल एजेन्सी से परामर्श करना चाहिए।