राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम की अनुपालन की बढ़ी हुई लागत पुनर्निर्माण में मदद कर सकती है। [https://www.fema.gov/hi/news-release/20200220/guggahongsuboheompeulogeulaemui-gyujeongjunsu-chugabiyongi-jaegeonchuge-doum] Release Date: फरवरी 15, 2019 यदि आपकी राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम (NFIP) के साथ एक पॉलिसी है और आपका घर तूफान माइकल में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया था और एक विशेष बाढ़ खतरा क्षेत्र में स्थित है, तो आप अपने दावों के समायोजनकर्ता या बीमा एजेंट से अनुपालन लागत (ICC) कवरेज के बारे में पूछ सकते हैं।   इस कवरेज के तहत, आप अपने घर को अपने समुदाय की बाढ़ से प्रभावित होने वाली ज़मीन की प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुपालन में लाने की लागत का भुगतान करने में मदद करने के लिए $30,000 तक प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। आपका बाढ़ से प्रभावित होने वाली ज़मीन का सामुदायिक प्रशासक इन आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।   ICC कवरेज बाढ़ के कारण इमारत की वास्तविक भौतिक क्षति की मरम्मत के लिए दी जाने वाली कवरेज के अतिरिक्त कवरेज है।   बाढ़ के बाद, स्थानीय अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि क्या संरचना "काफी क्षतिग्रस्त" हुई थी।  काफी क्षतिग्रस्त होने का मतलब है कि पुर्नर्निमाण की लागत बाढ़ से पहले की घर की लागत के 50 प्रतिशत से अधिक है।  काफी क्षतिग्रस्त होने के निर्धारण का मतलब है कि घर को उन वर्तमान कोड्स और अध्यादेशों को पूरा करना होगा जबकि उसका पुर्नर्निमाण होता है।   ICC निधियां घर को ऊंचा उठाने, बाढ़ से सुरक्षित बनाने, नष्ट करने या आवासीय संरचना को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागतों को अदा करने में मदद कर सकती हैं।  ICC कवरेज गैर-आवासीय भवनों पर भी उपलब्ध है, जिसमें NFIP पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति या सरकारी भवन जैसे स्कूल, पुस्तकालय और नगरपालिका संरचनाएं शामिल हैं।   आपको अपने समुदाय से काफी क्षतिग्रस्त होने का नोटिस प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर ICC के पास अनुरोध दर्ज करना होगा। NFIP केस-दर-केस आधार पर 60 दिनों के बाद दायर दावों के बारे में निर्णय लेता है।   सामान्य बाढ़ बीमा प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय बाढ़ से प्रभावित होने वाली ज़मीन के प्रशासक, NFIP से 800-427-4661, या अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें। आप अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में जानकारी मंगवाने के लिए FloodSmart@dhs.gov [https://edit.fema.gov/यहांमेललिखें:FloodSmart@dhs.gov] पर ईमेल भेज सकते हैं।  जानकारी FEMA.gov [http://fema.gov/] और FloodSmart.gov [http://www.floodsmart.gov/] पर भी उपलब्ध है। ###