टैक्सास के किराएदार संघीय मदद के लिए पात्र हो सकते हैं [https://www.fema.gov/hi/news-release/20200220/taaikasaasa-kae-kairaaedaara-sanghaiya-madada-kae-laie-paatara-hao-sakatae] Release Date: सितम्बर 9, 2017 हरिकेन हार्वे के कारण टैक्सास के जिन किराएदारों को नुकसान हुआ वे FEMA और U.S. लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA) से आपदा-से उबरने के लिए मदद के पात्र हो सकते हैं। अनुदान: किराएदार ऐसे आपदा से संबंधित खर्चों के लिए FEMA से अनुदान के लिए पात्र हो सकते हैं: * आपदा के कारण पहले का मकान रहने लायक नहीं रह जाने के कारण यदि मकान किराए पर लेना पड़े। * आपदा से संबंधित चिकित्सा और दंत चिकित्सा व्यय। * आपदा में खोई हुई या क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन या उनकी मरम्मत के लिए जैसे कि उपकरण और फर्नीचर, छात्रों के द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें और कंप्यूटर और स्वयं नियोजित लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले काम के उपकरण या औजार। * आपदा से क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत और उनके प्रतिस्थापन के लिए। * आपदा से संबंधित अंतिम संस्कार और दफन के खर्च। ये ऋण नहीं हैं और चुकाए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कर योग्य आय नहीं हैं और सामाजिक सुरक्षा, मेडिकाइड, कल्याणकारी सहायता, एसएनएपी लाभ और कई अन्य कार्यक्रमों के लिए पात्रता को प्रभावित नहीं करेंगे। किराएदार यहाँ आवेदन कर सकते हैं DisasterAssistance.gov [https://www.disasterassistance.gov/]। ऋण: किरायेदार व्यक्तिगत संपत्ति की मरम्मत या उन्हें बदलने के लिए $ 40,000 तक के कम ब्याज के SBA ऋण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, SBA के आपदा सहायता ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें 800-659-2955 या देखें sba.gov/disaster [http://www.sba.gov/disaster]।  TTY उपयोगकर्ता यहाँ कॉल कर सकते हैं 800-877-8339। आवेदक SBA की सुरक्षित वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ऋण आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं disasterloan.sba.gov/ela [https://disasterloan.sba.gov/ela]।